
राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें चाईबासा ट्रेजरी से निकासी मामले में जमानत मिली है, उसमें पांच साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने दलील दी कि चाईबासा ट्रेजरी मामले में उनकी सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
वहीं, दुमका ट्रेजरी मामले में अभी जमातन नहीं मिली है और अब उनकी ओर से इस मामले में याचिका दायर की जाएगी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में तीन मामले के सजायाफ्ता हैं।
लालू प्रसाद यादव के अभी तुरंत जेल से आने की संभावना नहीं है। संभावना जतायी जा रही है कि अगले महीने नौ नवंबर के बाद ही वे जेल से बाहर आ सकेंगे, जब उनकी आधी सजा पूरी हो जाएगी।
लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि उनकी जमानत के लिए आधी सजा को आधार को बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगले महीने दिपावली व छठ का त्यौहार है, ऐसे में उनके खिलाफ एक और मामले में जमानत के लिए अर्जी दायर की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुमका ट्रेजरी से निकासी मामले में सात साल की सजा लालू प्रसाद यादव को हुई थी।
लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद अदालत के बाहर जुटे राजद कार्यकर्ताओं ने लड्डा बांटे।















