प्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनावाई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैं कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जमानत के संबंध में विस्तृत बातों का उल्लेख किया है। साथ ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक का जिक्र किया है।
इस पर सिंघवी ने कहा, “मैं इन विस्तृत बातों की बजाय सिर्फ कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं। इससे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है।”