भास्कर समाचार सेवा
मैनपुरी । अपर जिला मजिस्ट्रेट राम जी मिश्र ने बताया कि माह अप्रैल 2023 में महावीर जयंती, गुड फ्राईडे, डा. भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस एवं ईद-उल-फितर का पर्व, मनाया जाना प्रस्तावित है साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वॉयरस को महामारी घोषित किया है। उन्होने बताया कि उक्त पर्वों, जयंतियों के अयोजन के दौरान असामाजिक एवं अराजक तत्वों के साथ-साथ कतिपय अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न जातियों विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, वर्गों एवं जन सामान्य के मध्य वैमनस्य, द्वेष व दुर्भावना का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कर लोक परिशान्ति विक्षुब्ध करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त हो सकते हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये जनशांति, जनसुरक्षा को बनाये रखने हेतु जनपद की सीमान्तर्गत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 द.प्र.सं. लागू की जाती है।
उन्होने बताया कि यह आदेश सम्पूर्ण जनपद में दि. 30 अप्रैल की रात्रि तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे बीच में वापस न ले लिया जाये, इस आदेश की किसी भी धारा या अनुच्छेद का उल्लघंन धारा-188 आई.पी.सी. व अन्य के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।