दैनिक भास्कर ब्यूरो
पीलीभीत। जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 को लागू कर दिया गया है जो आगामी 25 फरवरी 2023 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के नियम को भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। शुक्रवार को देर शाम राम सिंह गौतम अपर जिला अधिकारी ने जनपद में धारा 144 और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है। शुक्रवार को आदेश जारी होते ही जिले भर में धारा 144 प्रभावी कर दी गई है और इसके साथ ही 17 बिंदुओं पर नियमावली तैयार की गई।
जनपद में धारा 144 लागू होने के साथ ही कोविड-19 का प्रोटोकॉल लागू होगा, सशस्त्र निकलने वाले लोगों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग नहीं जुटेंगे, बिना किसी अनुमति के जलसा- जुलूस, जनसभा और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध होगा। बिना लाइसेंस तेजाब रखना या फिर शीशे की बोतल, ईंट- पत्थर संग्रह करना अपराध की श्रेणी में आएगा।
जन भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसके लिए कोई भी लेख, पोस्टर और भाषण पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति दीवार पर होर्डिंग बैनर लगाना भी प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिले भर के थाना अध्यक्ष, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है।