शाहजहांपुर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की 2011 मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले मे पीड़िता और राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलीलों को सुन कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि चिन्मयानंद का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वह कई मेडिकल और शैक्षणिक संस्थाएं संचालित कर रहे है तथा एक आध्यात्मिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी है।
पूर्व एम.एल.सी.जयेश प्रसाद के साथ एसीजीएम तृतीय कोर्ट में पेश हुए चिन्मयानंद
वहीं इस मामले में याची की उम्र 75 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इससे पहले भी अदालत ने याची को अंतरिम संरक्षण देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके वाद आज पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मन्त्री स्वामी चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से मिली राहत के वाद चिन्मयानंद शाहजहाँपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय आशमा सुल्ताना की कोर्ट मे हुए पेश हुए। उनके साथ पूर्व एम.एल.सी. जयेश प्रसाद समर्थको के साथ मौजूद रहे।