नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले की आरोपी चित्रा सुब्रमण्यम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने चित्रा रामकृष्णा को 28 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.
आज चित्रा रामकृष्णा की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया था. पिछले 7 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में एनएसई पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णा को 14 मार्च तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था. सीबीआई ने चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को गिरफ्तार किया था.
इसके पहले 5 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चित्रा रामकृष्णा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को अलग तरीके से देखना होगा, क्योंकि इसमें सार्वजनिक धन के नुकसान के लिए गहरी साजिशें रची गई होती हैं. कोर्ट ने कहा था कि एनएसई प्रमुख की मिलीभगत के बिना ये सूचनाएं कैसे साझा हो सकती हैं. इसे एनएसई के इतिहास के काले दिन के रूप में याद किया जा सकता है.
बता दें कि एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण ने 2014 और 2016 के बीच किसी गुमनाम योगी को उसकी आईडी पर कई मेल भेजे थे. चित्रा ने ही आनंद सुब्रमण्यिन को NSE का मुख्य रणनीतिक सलाहकार बनाया था.