
श्रावस्ती। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौजदारी ) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया की 5 मार्च 2025 को जमुनहा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी जमुनहा सतीश कुमार ने थाना हरदत्तनगर गिरन्ट मे लिखित प्रार्थना पत्र देकर सुशील कुमार सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय भवानीपुरवा के विरुद्ध फर्जी एवं कूट रचित प्रमाण पत्र के द्वारा शिक्षक की नौकरी करने का आरोप लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था।
फर्जी शिक्षक सुशील कुमार तभी से जेल में बन्द है। आरोपी की ओर से अदालत पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने बर्खास्त सहायक शिक्षक सुशील कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।