
सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप 09 मार्च को थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 100/15 धारा 307 भादवि तथा मु0अ0सं0 103/15 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम विक्कू उर्फ विकास मिश्रा पुत्र पुतान मिश्रा नि0 मधवापुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर में थाना रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
आज 09.03.22 को विचारण पूर्ण कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 द्वारा अभियुक्त विक्कू उर्फ विकास उपरोक्त को सात वर्ष सश्रम कारावास व 7,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।