सीतापुर। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देशानुसार जनपद में कतिपय विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण अवधि में ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।
उन्होंने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि राशन कार्ड धारक/लाभार्थी का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए तत्समय ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण/अंगूठा लगवाने के पश्चात तुरंत खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाता है तो उन उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
उन्होंने समस्त क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त निर्देशों का आम जनमानस तथा राशन कार्डधारकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार कराना तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर दुकानों पर भी निर्देशों को चस्पा कराना सुनिश्चित करें। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेशों का शतप्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।