सीतापुर। जिला मजिस्ट्रेट अनुज सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक, सीतापुर की आख्या दिनांक 02.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 05.05.2024 को प्रधानमंत्री, भारत सरकार एवं मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० का जनपद सीतापुर चुनावी जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री के भ्रमण के समय विभिन्न आतंकवादी संगठन से जीवन का भय है तथा विभिन्न विरोधी राजनैतिक विचाराधारा/समूहों द्वारा गुब्बारों, ड्रोन, पतंग आदि के माध्यम से विधि विरूद्ध विरोध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा दिनाँक 03.05.2024 से दिनाँक 05.05.2024 तक सम्पूर्ण जनपद व नो-फ्लाईंग जोन घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
आपराधिक/अराजक तत्वों द्वारा द्वारा ड्रोन कैमरा व अन्य उड़ने वाले उपकरणों के प्रयोग व संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। प्रधानमंत्री, भारत सरकार की सुरक्षा के दृष्टिगत ड्रोन कैमरा व अन्य उड़ने वाले उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाना समीचीन है।
उन्होंने उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 मई 2024 से दिनांक 05 मई 2024 तक सम्पूर्ण जनपद क्षेत्रान्तर्गत फ्लाईंग अब्जेक्ट/ड्रोन उड़ान आदि को प्रतिबन्धित किया है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह संभव नहीं है कि जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित कर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये, अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद सीतापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा।
समस्त सम्बन्धित द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा-188 एवं अन्य विधिक प्राविधान के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।