सीतापुर। सहारा कंपनी के मुखिया सुबंत राय सहारा समेत आठ लोगों पर सीतापुर शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 0109/23 धारा 406 तथा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा आल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवल किशोर मिश्र द्वारा दर्ज कराया गया है। मिश्र के साथ-साथ कुल 51 लोगों की तरफ से यह एफआईआर दर्ज हुई है।
53 दिन चली लड़ाई के बाद आल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा ने दर्ज कराई एफआईआर
बताते चलें कि कई वर्षो से सहारा कंपनी में जमा लोगों की धनराशि उन्हें नहीं मिल पा रही है। जिस पर सीतापुर के आल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवल मिश्र द्वारा सहारा कंपनी के खिलाफ 7 जनवरी 2023 को आंदोलन छेड़ दिया गया। यह आंदोलन 53 दिन से अभी भी चल रहा है। इस दौरान आल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ दूसरे दल भी शामिल हो गए। जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के पिंदर सिंह, सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरूपाल सिंह समेत कई अन्य संगठन भी मैदान में आए। इनकी एक ही मांग थी कि कंपनी में जिन निवेशकों ने अपना पैसा जमा किया है उसे ब्याज समेत वापस किया जाए।
मोर्चा के जिलाध्यक्ष समेत 51 लोगों ने मिलकर दर्ज कराई है सीतापुर कोतवाली में रिपोर्ट
53 दिनों के बाद में आखिरकार आल इंडिया जन आंदोलन सहारा संघर्ष न्याय मोर्चा की मेहनत रंग लाई और कोतवाली पुलिस ने आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। जिन आठ लोगों पर धारा 406 तथा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें सुब्रत राय सहारा, श्रीमती स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव, अनिल कुमार पांडेय, राणा जिया, डीके श्रीवास्तव, रोमी दत्ता, प्रदीप श्रीवास्तव शामिल है। मुकदमा की जांच शहर के सिविल लाइन चैकी प्रभारी को सौंपी गई है।