दैनिक भास्कर समाचार
सीतापुर। चुनाव आयोग ने महंगाई को देखते हुए खर्च सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। बीते नगर पालिका चुनाव से इस बार चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों को तीन लाख अधिक खर्च करने का मौका मिलेगा। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब छह लाख खर्च करने काद आदेश था जबकि इस बार आयोग ने यह सीमा बढ़ाकर नौ लाख कर दी है। इसी तरह से नगर पालिका परिषद के जो सदस्य पद पर चुनाव लड़ेगा वह ढाई लाख तक खर्च कर सकेगा जबकि पूर्व में यह खर्च धनराशि डेढ़ लाख रूपया थी। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों की बात करें तो पूर्व में यह खर्च डेढ़ लाख रूप्या था जिसे आयोग ने बढ़ाकर ढाई लाख रूप्या कर दिया है। इसी क्रम में नगर पंचायत के सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले अब 50 हजार रूप्या खर्च कर सकेंगे जबकि पूर्व में यह सीमा केवल 30 हजार रूपया थी।
यह होगी नामांकन तथा जमानत राशि
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि जिले में 11 नगर निकाय है। जिसमें छह नगर पालिका जबकि पांच नगर पंचायतें है। इन सभी निकायों में कुल 228 वार्ड है। अब बात करते हैं नगर पालिका तथा नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सभासद के पदों पर चुनाव लड़ने वाले के नामांकन धनराशि तथा जमानत राशि पर तो नगर पालिका के अध्यक्ष पर जो सामान्य में चुनाव लड़ेंगे उन्हें नामांकन शुल्क के तौर पर पांच सौ रूप्या जमा करना होगा तथा जमानत के नाम पर आठ हजार रूप्या जमा होगा। इसी क्रम में जो आरक्षित वर्ग के चुनाव लड़ने वाले लोग होंगे उन्हें इसका आधा यानि 250 रूप्या नामांकन शुल्क जबकि 4000 रूप्या जमानत राशि जमा करनी होगी।
इसी तरह से नगर पालिका के वार्ड सदस्य की बात करें तो 200 रूप्या नामांकन फीस तथा 2000 रूप्या जमानत राशि देनी होगी। आरक्षित वर्ग के लोगों को 100 रूप्या नामांकन जबकि 1000 रूप्या जमानत देनी होगी। अब बात करते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों की तो सामनय वर्ग के लोगों को 250 रूप्या नामांकन फीस जबकि 5000 रूप्या जमानत फीस जमा करनी होगी। वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों को 125 रूप्या नामांकन फीस जबकि 250 रूप्या जमानत फीस देनी होगी। वहीं वार्ड सभासद के पद पर नामांकन करने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को 100 रूप्या नामांकन फीयस जबकि दो हजार रूप्या जमानत तथा आरक्षित वर्ग के लोगों को 50 रूप्या नामांकन फीस तथा 1000 रूप्या जमानत राशि देनी होगी।