सीतापुर : चार अभियुक्तों को मिली तीन साल की सजा

सीतापुर। सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट महमूदाबाद अक्षिता सिंह द्वारा थाना रामपुर मथुरा के लगभग 21 वर्ष पुराने प्रकरण में चार अभियुक्तों को तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण यह है कि 18 मार्च 2002 को वादी रामचन्दर रात करीब साढे दस बजे अपने खेत पर लहसुन की रखवाली व देखने गया था जैसे ही वह खेत पर पहुॅचा तो गोसाईपुरवा के मोहनगिरि, मंशाराम, विशम्भर तथा छोटकन्न हाथो में लाठिया लिए हुए रामचन्दर को मारने लगें।

21 वर्ष पुराने मामले में सुनाई गयी सजा

शोर सुनकर जब रामचन्दर के घर वाले आये तो सभी अभियुक्तगण गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। घटना की रिपोर्ट रामचन्दर ने थाना रामपुर मथुरा पर लिखायी थी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी शरद श्रीवास्तव द्वारा की गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अक्षिता सिंह द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

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