सीतापुर : हिंदूओं को मिला पूजा का अधिकार, ज्ञानवापी केस फैसला स्वागत योग्य : अभिषेक गुप्ता

सीतापुर। आज यानी कि बुधवार को ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा-पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला आया। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। रिपोर्ट साफ-साफ कहती है कि वहां भव्य हिंदू मंदिर था। तस्वीरें और शिलालेख भी इसकी तस्दीक करते हैं। इसके हिंदू मंदिर होने में अब कोई शक नहीं है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके है तो काशी में नंदी बाबा को भी भोलेनाथ मिलने ही चाहिए। मोदी सरकार की वजह से आज हिन्दू जाग्रत हो चुका है तो राम राज्य की परिकल्पना अब साकार हो रही है।

बताते चले ज्ञानवापी केस में बुधवार को पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने हंिदू पक्ष को व्यास जी के तहखाना में पूजा-पाठ करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा क िपूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

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