सीतापुर। निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ के निर्देशानुसार वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद सीतापुर से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनरों को बताया है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार को नहीं दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भुगतान जारी रखा जाता है।
बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही करनी पड़ती है। उन्होनें समस्त संबंधित को सूचित किया है कि यथा स्थिति पेंशन/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य है।
यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।