दैनिक भास्कर ब्यूरो ,
सीतापुर। बुधवार को पुलिस ने मुठभेड़ में जिस अपराधी को पकड़ा था वह पहले से ही सजायाफ्ता था। इसको सजा दिलाने वाले कोई और नहीं बल्कि शहर के जानेमाने प्रतिष्ठित शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी थी। इस बात की जानकारी शायद पुलिस को भी नहीं थी इसलिए पुलिस ने गत दिवस अपने व्यक्तव्य में इसका उल्लेख नहीं किया था।
आपको बताते चलें कि बुधवार की सुबह 31 मुकदमांें में वांछित 25,000 रूपये के इनामिया शातिर अपराधी साबित अली पुत्र अजीमुल्ला निवासी ग्राम जालिवपुर थाना सकरन सीतापुर हाल पता थाना खैराबाद क्षेत्र सीतापुर को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। जानकारों की माने तो इसने करोड़ों रूप्यों की लूट राजस्थान में की थी।
वर्ष 2009 में दर्ज लूट व असलहा बरामदगी के मुकदमा में इस अपराधी को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती डा. जया पाठक ने 17 सितंबर 2019 को दस वर्ष का कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपया के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस मुकदमें में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी शहर के जानेमाने प्रतिष्ठित शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी ने की थी। उनकी तेज तर्रार बहस के आगे अपराधी बच लना सका और उसे सजा हुई।
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