सीतापुर : तीन हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में आज 30 अप्रैल को न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 18-18 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।

थाना खैराबाद से सम्बन्धित मु0अ0सं0 1133/09 धारा 364, 302, 34, 201 भादवि बनाम राजकुमार, रामजीवन पुत्रगण श्रीपाल तथा बृजलाल पुत्र शंकर नि0 रसूलपुर मजरा देहलिया श्रीरंग, थाना खैराबाद सीतापुर में खैराबाद पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

विचारण पूर्ण कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध तीनों हत्याभियुक्तों राजकुमार, रामजीवन पुत्रगण श्रीपाल तथा बृजलाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 364, 302, 34, 201 भा.द.वि में प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 18-18 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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