सीतापुर : कारागार के बंदी राइटर पर दर्ज हुआ छेड़छाड़ का मुकदमा

सीतापुर। जिला जेल में बंद थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र की रहने वाली कुमारी चमेली पुत्री विश्वनाथ की शिकायत को संज्ञान में लेकर पुलिस ने बंदी राइटर के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के तहत चमेली मु0अ0 2670/2022 अ0स0 02/2022 धारा 302, 34 आईपीसी के तहत जिला जेल में बंद है।

चमेली का आरोप था कि तरीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष सरकारी बाहन से लाया जाता है। उसको भी उसी गाडी से लाया जाता है, जिस वाहन से पुरुष बन्दी भी साथ लाये जाते है। प्रार्थिनी न्यायालय से तारीख पेशी कर शाम को सरकारी वाहन से जिसमें पुरुष बन्दी भी साथ में थे जिला कारागार जा रही थी रास्ते मे संदीप अभियुक्त (बन्दी) इंग्लिस राइटर जिला कारागार सीतापुर जो कि मेरे साथ सरकारी वाहन पर जा रहा था इंग्लिस राइटर होने के कारण संदीप के हौसले बहुत वुलंद है, संदीप ने गाड़ी के अन्दर प्रार्थिनी से छेड़छाड की और अश्लील हरकते करने लगा।

प्रार्थिनी ने इसका विरोध किया तो वही पर वह गाली गलौज करने लगा। शिकायत करने की बात कही तो वह मुझे जूतो से मारने की वात करने लगा और कहा चाहे जहाँ शिकायत कर लो मेरा कोई कुछ नही कर पायेगा। मैने जेल प्रशासन से शिकायत की परन्तु उस पर कोई कार्यावाही नही हुई। उसको वाहन मे जाने पर विपक्षी गलत प्रकार से छूता है। चमेली की इस शिकायत को न्यायालय ने संज्ञान में लिया और पुलिस को जांच के निर्देश दिए। सिओ सिटी अमन सिंह के मुताबिक पुलिस द्वारा की गई जांच में मामला सही पाया गया जिस पर आरोपी बंदी के विरूद्ध कोतवाली में धारा 354 तथा 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

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