
सीतापुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 13 अप्रैल को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के आदेश पर कुल 06 अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी कुल दो करोड़ बारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ छियत्तर रूपए की सम्पत्ति को यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है।
अभियुक्तों की आपराधिक कृत्यों से अर्जित करोड़ों की सम्पत्ति जब्त
जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत लगभग दो करोड़ बारह लाख उन्तालीस हजार दो सौ छियत्तर रुपये आंकी गयी है। डीएम ने बताया कि अभियुक्तगण अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। सभी अभियुक्तगण अपनी आपराधिक गैंग के गैंग लीडर हैं एवम् अन्य अभियुक्तगण इसके सक्रिय सदस्य हैं।
अभियुक्तगण के विरुद्ध हत्या, चोरी, डकैती, अवैध शराब कारोबार/नकली खाद बनाना व बेचने जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था न ही इनके पास इतनी पैतृक संपत्ति है जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में ये सभी इतने मूल्यवान मकान व सम्पत्ति खरीद सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्तगण एवम् उनके परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा सभी अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया।
जिन अपराधियों पर कार्रवाई की गई है उनमें अभियुक्त शिवम मिश्रा उर्फ पिंकू पुत्र प्रेमशंकर निवासी ग्राम बरबटापुर थाना महोली सीतापुर के विरूद्ध नकली खाद बनाने व व्यापार करने जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त शिवम मिश्रा उपरोक्त की संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्त करने की कार्यवाही पूर्ण की गयी है।
थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस द्वारा आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये एक मकान (2400 वर्ग फीट) कीमत करीब 50,00,000 रूपए तथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महोली के बचत खाता संख्या 689602010007406 में शेष जमा धनराशि 93,276.14 रूप्या को थाना महोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01ध्22 धारा 2ध्3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है।
जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत पचास लाख तिरानवे हजार दो सौ छियत्तर रुपये आंकी गयी है। वीरेश जायसवाल व सर्वेश जायसवाल पुत्रगण विद्याप्रसाद निवासीगण ग्राम खैरूल्लापुर थाना तालगांव सीतापुर के विरूद्ध अवैध शराब कारोबार जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं।
थाना तालगांव पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये एक मकान (1821 वर्ग फीट) अनुमानित कीमत 30,96,000 रूपए को थाना तालगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 312/21 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत लगभग तीस लाख छियानवे हजार रुपये आंकी गयी है।
श्यामू उर्फ सिपाही पुत्र रामगुलाम निवासी रमुवापुर थाना लहरपुर सीतापुर के विरूद्ध चोरी, डकैती, लूट जैसे अपराध के अभियोग पंजीकृत हैं। थाना लहरपुर पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये वाहन संख्या यूपी 34 एपी 5692 (ट्रैक्टर आयसर 242 एक्सटीआरएसी) 21.44 एपपी कीमत करीब 3,00,000ध्- रूपए एवं जमीन गाटा संख्या 894, 895 कीमत करीब 40,00,000ध्- रूपए तथा जमीन पर निर्मित मकान कीमत करीब 52,00,000ध्- रूपए कुल कीमती करीब 95,00,000ध्- रूपए को थाना तालगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 360ध्21 धारा 2ध्3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत लगभग पिन्चानवे लाख रुपये आंकी गयी है।
इसरार पुत्र बरकत तथा जन्नू उर्फ जान मोहम्मद पुत्र अबरार निवासीगण ग्राम कंजा शरीफपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर के विरूद्ध हत्या जैसे जघन्य अपराध का अभियोग पंजीकृत हैं।
थाना हरगांव पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित किये गये 03 चार पहिया तथा 01 दो पहिया वाहन को थाना हरगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126ध्22 धारा 2ध्3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त करने की कार्यवाही की गयी है। जब्त की गयी संपत्ति की कुल कीमत लगभग पैंतीस लाख पचास हजार रुपये आंकी गयी है।