सीतापुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) अनुज सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का समय सारिणी के अनुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जायेगा। जिसके क्रम में ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, 2023 तक, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 11 मार्च, 2023 से 17 मार्च 2023 तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च, 2023 से 22 मार्च, 2023 तक,दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना 23 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक, अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 01 अप्रैल, 2023 तक किया जायेगा।
कोई भी मतदाता सूची में नाम बढ़वा/कटवा सकता है-डीएम
उन्होंने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, (नगरीय निकाय) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 11 मार्च से 17 मार्च तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उपर्युक्तानुसार निर्धारित अवधि में यदि मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची मे सम्मिलित हो गया है, तो उसके नाम को उससे सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नावली का पुनरीक्षण एवं प्रकाशन वर्ष 2023 में हो रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने की स्ंक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की घोषणा
अतः ऐसे अर्ह नागरिक जो 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हैं उनके द्वारा अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे निर्वाचकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्राप्त दावों को स्वीकार करते हुए निर्वाचक नामावली में नियमानुसार सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जायेगी। नगरीय निकायों के निर्वाचक नामावली तैयार कराकर उनके निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है।
अतः उपर्युक्त समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामवली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामवली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। संक्षिप्त पुनरीक्षण से सम्बन्धित आयोग द्वारा समस्त सूचनाएं ससमय उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।