सीतापुर : जिले में दो महीने के लिए लागू हुई धारा 144

सीतापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान माह एवं आगामी माह में 14 फरवरी, 2024 को बसन्त पंचमी, 26 फरवरी, 2024 शबेबरात, 08 मार्च, 2024 महाशिवरात्रि, 25 व 26 मार्च, 2024 को होली, 29 मार्च, 2024 को गुडफ्राइडे, 22 फरवरी 2024 से 09 मार्च 2024 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं-2024, व आसन्न लोकसभा सामान्य निर्वाचन आदि त्यौहारों/पर्वो तथा विभिन्न आयोगों/भर्ती बोर्डो, विभिन्न विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्डों आदि द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि।

परीक्षाओं के दृष्टिगत दण्ड प्रकिया संहिता-1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 01 फरवरी 2024 से 29 मार्च 2024 तक जनपद सीतापुर की सीमाओं में विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए है। एडीएम नितिश कुमार सिंह ने बताया कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह संभव नहीं है कि जिन पर यह आदेश लागू होगा को सूचित कर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये,

अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है जो सम्पूर्ण जनपद सीतापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश जनपद सीतापुर में 01 फरवपरी 2024 से 29 मार्च 2024 तक, यदि इसके पूर्व वापस न ले लिया जाये, लागू रहेगा। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा-188 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

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