सीतापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किराए पर ली गई एक दुकान को खाली ना करने तथा जालसाजी कर धोखा देने की नियत से कूटरचना कर फर्जी किरायानामा में हस्ताक्ष बनाकर संपत्ति हड़पने के आरोप की शिकायत होने पर जांच के बाद एसपी चक्रेश मिश्र के निर्देश पर पुलिस ने पांच धाराओं में एक पति-पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया है।
शहर कोतवाली में अपराध संख्या 362/2024 में धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) में आज 28 सितंबर की सुबह 8.11 बजे शेख मोहम्मद रेहान हैदर पुत्र शेख मोहम्मद हैदर तथा उसकी पत्नी शारिबा रिजवी निवासीगण 163 जहरा मंजिला हेमपुरवा, कोतवाली, सीतापुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ प्रमोद कुमारी सिंह पत्नी स्व. मानसिंह निवासी 409 बटसगंज निकट कैंची पुल शहर कोतवाली की तहरीर पर दर्ज हुआ है। जिसमें कहा गया है
कि उक्त कब्जेदारों को मकान में दुकान किराए पर दी गई थी। पीड़िता के पति की मौत के बाद उक्त लोगों से जब दुकान खाली कराने की बात कही गई तो उन लोगों ने दुकान खाली नहीं की और कहा कि एग्रीमेंट है। जबकि पीड़िता के मुताबिक दुकान का उसके द्वारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया गया। इस पर प्रमोद कुमारी ने जब जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि उक्त कब्जेदारों ने अपराधिक षडयंत्र करते हुए सरकारी विभागों को धोखा देने की नियत से दुकान में अलीका फर्नीचर नाम से फर्म बना ली है।
छलकपट व जालसाजी कर धोखा देने की नियत से कूटरचना कर फर्जी किरायानामा में फर्जी हस्ताक्षर बना संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से जीएसटी नंबर तथा बैंक में लिमिट बनवाई है। प्रमोद कुमारी के अनुसार उक्त कब्जेदारों द्वारा एक मुकदमा भी न्यायालय में कर रखा है। वहीं इस बारे में जब सीओ सिटी अमन सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत किए जाने पर इसकी जांच की गई तो मामला सही पाया गया। जिस पर एसपी के निर्देर्शो के क्रम में उपरोक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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भयभीत है पीड़िता
इस बारे में जब पीड़िता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जीआईसी मिश्रिख प्रमोद कुमारी सिंह से वार्ता की गई तो उनका कहना है कि उन्हें बेहद डर लग रहा है लेकिन उन्हें सरकार और पुलिस की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनकी रक्षा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी होगी। उन्होने बताया कि शाम के वक्त उपरोक्त दुकानदार कुछ लोगांें को बुलाकर बैठाते हैं जो कि शराब पीकर गंदी-गंदी गालियां देते है। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है।