सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 04.05.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 07 वर्ष सश्रम कारावास एवम् अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।
थाना रेउसा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 208/16 धारा 363/366 भा.द.वि एक्ट बनाम 1.राकेश पुत्र टोड़ी नि0 गुड़पुरवा थाना रेउसा सीतापुर में रेउसा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 04.05.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय पाक्सो एक्ट एवम् बलात्संग मामले सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राकेश उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363/366 भा.द.वि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।