बागपत। पुलिस कर्मियों को अनुशासन व ड्यूटी में लापरवाही पर पुलिस कप्तान लगातार सख्त एक्शन ले रहे हैं।कार्यवाही में दो का निलम्बन और एक के विरुद्ध सेवा समाप्ति का सख्त निर्णय लिया गया है।थाना प्रभारी कोतवाली बागपत की आख्या के अनुसार कोतवाली पर तैनात मुख्य आरक्षी अनिल कुमार द्वारा 15 मार्च को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई थी ,जिसके चलते पीडित पक्ष ने कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रार्थना पत्र को अपने पास अनावश्यक रुप से लंबित रखा और थाना प्रभारी या उच्च अधिकारियों को संज्ञानित नहीं किया गया। जिसके कारण पीडित पक्ष को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य आरक्षी के इस कृत्य से जनता में पुलिस की छवि धूमिल होने को लेकर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा ,मुख्य आरक्षी 197 अनिल कुमार ,को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । वहीं प्रकरण में क्षेत्राधिकारी खेकड़ा को जांच कर तथ्यात्मक आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।दूसरी ओर यूपी 112 में नियुक्त आरक्षी 383 मुनेश कुमार द्वारा 17 मार्च की शाम 4.30 बजे होली त्यौहार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर अनुपस्थित होने तथा18 मार्च को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित न होने के संबंध में यूपी 112 प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षी 383 मुनेश कुमार ,को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी बागपत को जांच कर तथ्यात्मक आख्या प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है।वहीं वर्ष 2016 में जिले की पुलिस लाइन पर तैनात आरक्षी 222 अनुज कुमार की ड्यूटी देवी सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली की सुरक्षा में थी। 25 दिसम्बर2016 को ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली में देवी सिंह की उनके खेत पर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। हत्या के संबंध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।ट्रायल में आरक्षी अनुज कुमार द्वारा प्रतिकूल बयान देकर, बचाव पक्ष को सहायता प्रदान की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए भी पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षी 222 अनुज कुमार को विभागीय कार्यवाही के पश्चात् तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से हटा दिया गया है।
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