सुल्तानपुर। छात्रा से दुष्कर्म में दोषी संतोष मिश्र उर्फ कल्लू को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और एक लाख का अर्थदण्ड ठोंका है। तीन दिन पूर्व एफटीसी जज-प्रथम कल्पराज सिंह की अदालत ने आरोपी संतोष मिश्र उर्फ कल्लू निवासी कस्बा लंभुआ को दोषी ठहराया था।
एफटीसी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मुकदमे में आरोपी बनी संतोष की माता ऊषा व पिता रामराज मिश्र को बरी किया था। मात्र संतोष दोषी मिला था। साढ़े पन्द्रह साल पहले करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ स्कूल जा रही छात्रा को मार्शल से अगवा करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी।
पुलिस की जांच में तीन के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले थे। जिससे विवेचक ने उन्हें क्लीनचिट दे दी थी। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य पाने पर जयशंकर तिवारी समेत अन्य आरोपियो को विचारण के लिए तलब करने का आदेश जारी किया है। विवेचक की सतही तफ्तीश पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। मुल्जिम की अर्जी पर कोर्ट ने आठ आरोपियो को विचारण के लिए तलब किया है।
तलब आरोपियो ने आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय के आदेश पर कोर्ट कार्यवाही पर रोक लगी है। जिसके चलते अगले आदेश तक ट्रायल रुका है। छात्रा की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले संतोष मिश्र को एफटीसी कोर्ट से करनी की सजा मिली है और पीडि़त पक्ष को न्याय मिला।