जयसिंहपुर-सुल्तानपुर। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी हर्ष फायरिंग को घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हर्ष फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में निर्देश दिया था कि विवाह समारोह या किसी भी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की अनुमति नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करने वालो का शस्त्र लाइसेंस रद्द कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन प्रशासन के इस आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।
ऐसा ही एक ताजा मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र से प्रकाश में आया है। जहां गुरुवार की बीती रात तिलकोत्सव समारोह हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पांच लोगो को हिरासत में लेते हुए पूछताछ में जुटी है। वही मृतक की बहू ने स्थानीय कोतवाली में हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। घटना के संबंध में सीओ जयसिंहपुर कृष्णकांत सरोज ने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर 5 लोगों को चिन्हित किया गया है।
विजय शंकर पाण्डेय पुत्र बजरंग बहादुर पाण्डेय, शैलेंद्र पांडेय पुत्र विजय शंकर पाण्डेय निवासीगण पिपरा भवानीपुर थाना जयसिंहपुर, जय प्रकाश पांडेय पुत्र बद्री प्रसाद पाण्डेय निवासी बनकेगांव थाना कादीपुर, अरविंद मिश्रा, विनोद मिश्रा पुत्र राम मूरत मिश्रा निवासीगण पोखरा थाना कादीपुर शामिल हैं। पुलिस पांचों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।