सुल्तानपुर: नामांकन में गलत सूचनाएं देना प्रधान को पड़ा मंहगा

सुल्तानपुर। पंचायत निर्वाचन के समय नामांकनपत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं को छिपाकर सहायक निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आधी अधूरी व गलत सूचनाएं देना प्रधान को भारी पड़ गया है। अब शपथपत्र में दी गयी गलत सूचनाओं के चलते अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट ने उनके विरूद्ध आपराधिक परिवाद दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामला ब्लाक व थाना कूरेभार क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामपंचायत कूरेभार का है। जहां वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में गीता देवी पत्नी सुरेश कुमार कसौधन प्रधान पद पर निर्वाचित हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गीता देवी की सम्पत्ति मकान कूरेभार बाजार में स्थित है। इसके अलावा सैदखानपुर, कुदारन गलिबहा और मानिकपुर में भी सम्पत्ति है।

एसीजेएम ने कूरेभार प्रधान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने दिया आदेश

लेकिन पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथपत्र मे गीता देवी ने अपनी पूरी सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया। बताया जाता है कि लेकिन पंचायत चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ दिए जाने वाले शपथपत्र मे गीता देवी ने अपनी पूरी सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया। बताया जाता है कि अपने बयानहलफी में गीता देवी ने अपनी चल सम्पत्ति 4 लाख 56 हजार व अचल सम्पत्ति मात्र 7लाख 38हजार रूप्ए की प्रस्तुत किया था। जबकि गीता देवी शराब बेचने की लाइसेंसी है जिसके हेतु अपनी सम्पत्ति की कीमत 35लाख 10हजार 456 रूप्ए जाहिर किया और मात्र खाता संख्या 8, 290 व 282 क्रमशः सैदखानपुर, कूरेभार व कुदारन गलिबहा में होना दर्शित किया।

जबकि इनके नाम कुदारन गलिबहा, सैदखानपुर व कूरेभार में करोड़ों की सम्पत्तियां स्थित है। जिसका सम्पूर्ण विवरण नामांकन पत्र के साथ लगने वाले शपथपत्र में ग्रीता देवी ने नहीं दिया था। हालांकि नामांकन के समय किसी ने आपत्ति नहीं किया और उनका नामांकन वैध पाया गया और वह चुनाव जीत भी गयीं। लेकिन कूरेभार निवासी जब्बार खां पुत्र इकबाल खां ने मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर गीता देवी के विरूद्ध झूठा शपथपत्र प्रस्तुत करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। किन्तु पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने पर जब्बान खां ने एसीजेएम के न्यायालय में 156(3)द0प्र0सं0के तहत आवेदन किया। जिस पर न्यायालय ने प्रधान गीता देवी के विरूद्ध कूरेभार थानाध्यक्ष को आपराधिक वाद दर्ज कर विवेचना करने निर्देश दिया है।

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