सुल्तानपुर। जनपद के धनपतगंज ब्लॉक मुख्यालय पर वर्ष 2016 में हुए बवाल के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी एमएलए पीके जयंत की कोर्ट ने दरोगा डीके सिंह कि गवाही दर्ज की गई। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तिथि नियत की है। बताते चलें कि पूरा मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के धनपतगंज ब्लॉक से जुड़ा है।
अभियोजन पक्ष की माने तो 5 फरवरी 2016 को जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह व उनके पति शिव कुमार सिंह अपने अन्य समर्थकों के साथ सपा समर्थित धनपतगंज की ब्लाक प्रमुख प्रत्याशी नीलम कोरी के पक्ष में उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए धनपतगंज ब्लॉक पहुंची हुई थी।
उनका आरोप है कि वहां पर इसौली से पूर्व विधायक रहे बाहुबली चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू व उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू और उनके समर्थकों ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह समेत उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह की तहरीर पर कूरेभार थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनके छोटे भाई यशभद्र सिंह मोनू समेत कई लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला।
बलवा, मारपीट समेत एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को तत्कालीन थानाध्यक्ष कुरेभार रहे डीके सिंह की गवाही एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज की गयी। विदित रहे कि इसी घटना से सम्बंधित क्रॉस केस यशभद्र सिंह ऊर्फ मोनू ने जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह व उनके पति वर्तमान ब्लॉक प्रमुख बल्दीराय शिव कुमार सिंह, कमला देवी, रमाकांत मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा, राजेन्द्र मिश्रा, सिराज, दद्दन दूबे व भूपेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य के विरुद्ध बलवा, मारपीट व जानलेवा हमला समेत कई धाराओं में थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कराया गया थां।
उक्त केस में दरोगा डीके सिंह ने अपना साक्ष्य एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज कराया। अदालत में अभियुक्त राजेन्द्र मिश्रा व पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रमाकांत मिश्रा उर्फ डब्लू मिश्रा की तरफ से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने दरोगा डीके सिंह से जिरह किया।