SC के इस फैसले के बाद अब UPPSC की मुख्य परीक्षा 18 जून को ही होगी
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुख्य परीक्षा 18 जून को ही होगी. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला 14 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर कोर्ट हर प्रतियोगी परीक्षा में दखल देता रहेगा तो परीक्षा की गरिमा खत्म हो जाएगी.
जानिए पूरा मामला
जस्टिस यूयू ललित और दीपक गुप्ता की पीठ ने यूपीपीएससी की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कुछ छात्रों ने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सवालों के उत्तर गलत थे इसलिए छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट के पुनर्मूल्यांकन के आदेश को लागू करने की बात कहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत उत्तर को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए थे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. यूपीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 18 जून को होने वाली परीक्षा पर किसी भी प्रकार की रोक न लगाई जाए.