चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को एक और बड़ा आदेश दिया है। SBI से कहा गया है कि वे बॉन्ड के यूनिक नंबर भी सार्वजनिक करे।बता दें कि अभी SBI ने केवल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी और भुनाने वाली पार्टियों के नाम जारी किए हैं।इससे पता नहीं चल रहा है कि किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमने आदेश दिया था कि आप पूरा सार्वजनिक करेंगे,
लेकिन आपने पूरा डाटा नहीं दिया। आपने बॉन्ड नंबर नहीं बताए हैं, हमने सब जानकारी देने को कहा था वास्तव में कहें तो SBI ने जो खुलासा किया है, हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं। आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों सार्वजनिक क्यों नहीं किए।” कोर्ट ने SBI को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी।