कोर्ट का आदेश- सस्पेंड कर्मचारी अपनी अनुपस्थिति का अब नहीं उठा सकते फायदा

झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेख की पीठ ने 9 मई 2016 के एक आदेश दिया था। इस आदेश में भारत की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको बता दे कि इस आदेश में निलंबित कर्मचारी को निलंबन समय के दौरान पदोन्नति और भत्ता जैसे लाभ देने … Read more

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