बाल विवाह पर हो सकती है 02 वर्ष की सजा के साथ रू. 01 लाख का जुर्माना
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बाल विवाह क़ुतुब अंसारी बहराइच। बालिका युवती जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं कोई भी बालक/युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, का विवाह कराया जाना कानूनन प्रतिबन्धित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय … Read more