एक नजर इधर भी : 2000 के नोट बदलने का कल है आखिरी दिन, जानिए क्या कहता है RBI

नई दिल्ली। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट से बदलने का कल (7 अक्टूबर) आखिरी दिन है। इससे पहले आज यानी शुक्रवार को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा के 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है।

इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है।

30 सितंबर को बढ़ी थी नोट बदलने की मियाद

इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन RBI ने आखिरी दिन इसकी मियाद एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। RBI ने सर्कुलर जारी करके कहा था, ‘विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद इसे 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया जा रहा है।’

रिपोर्ट के मुताबिक RBI ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट इस डेडलाइन के बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 इश्यू ऑफिस में बदले या जमा किए जा सकेंगे। यानी 7 अक्टूबर के बाद भी ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।

2016 में आया था 2000 का नोट

2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वेल्यू के 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

क्या नोट बदलने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है?

नहीं, बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में जाकर आसानी से इन नोटों को बदला जा सकता है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बैंक में नोट बदलने के लिए किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने होंगे।

एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलकर यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट अकाउंट में जमा कर सकते हैं।

क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?

हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। आपका अकाउंट होने पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।

सरकार के आदेश से आम लोगों पर क्या असर होगा?

जिसके भी पास 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थीं। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति तो नहीं बनी।

क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?

2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।

किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​

यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

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