बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है दरसअल गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान को लेकर दायर मानहानि की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने तेजस्वी यादव को राहत दी और कहा है कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है।
पीठ ने कहा, ‘हमने शिकायत खारिज कर दी है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को तेजस्वी यादव को अपनी कथित टिप्पणी ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ को वापस लेते हुए एक ‘उचित बयान’ दाखिल करने का निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ अब अहमदाबाद में ट्रायल नहीं चलेगा. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी का माफीनामा मंजूर कर लिया।