
शारिक खान
मुज़फ्फरनगर । थाना जानसठ परकरण रामपाल के पुत्रो मिंटू उर्फ़ प्रवेन्द्र व कल्लू ने 8 जून 1997 को वादी कल्याण सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी राजपुर कलां थाना जानसठ के। भाई नरेंद्र की तमँचे से गोली मारकर हत्या कर दी । कुछ दिनों बाद इस हत्याकांड के गवाह इसी गाँव के निवासी चरण सिंह के भांजे की भी मिंटू व कल्लू ने गोली मारकर हत्या कर थी,थाना जानसठ के तत्कालीन थानाध्य्क्ष अजय कुमार ने इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत चालान किया था । विचारण के दौरान मिंटू उर्फ़ प्रवेन्द्र की मौत हो चूकि हैं जबकि कल्लू को हत्या के केस में आजीवन कारावास की सजा हो चूकि थी। परन्तु कल्लू जमानत पर बाहर था, जिस के बाद गेंगेस्टर कोर्ट में सुनवाई के उपरांत गेंगेस्टर कोर्ट के जज बाबू राम ने अभियुक्त कल्लू को 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया । अभियुक्त कल्लू को कोर्ट ने तत्काल अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया, अभियोजन की ओर से पैरवी कभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीरने की।












