बाल विवाह रोकने सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने की जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक

भास्कर समाचार सेवा
हाथरस। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित बाल संरक्षण सेवाओं के अन्तर्गत बाल विवाह रोकने सम्बन्ध में जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में करते हुए मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने बाल विवाह रोकने हेतु विवाह पंजीकरण का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि विवाह पंजीकरण के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, विवाह में धोखाधडी आदि जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। इस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका तथा 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना एक संगीन तथा गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। बाल विवाह के आयोजन में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदारों, बारातियो, पण्डित, मौलवी, हलवाईयों, टैण्ट वाले, बैण्ड बाजा वाले इत्यादि को सजा दिए जाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान अधिनियम में किये गये है। उन्होने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी ने शादी मुहूर्तों के अवसर पर औचक निरीक्षण करने के लिये जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये। उन्होने ग्राम प्रधानों तथा समाजिक संगठनों से सहयोग लेने तथा बाल विवाह करने वाले अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये। उन्होने जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयो में बच्चों को बाल विवाह एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिये कहा। विद्यालय में बच्चों को चाइल्ड हैल्प लाइन एवं अन्य हैल्पलाइन नम्बरों के बारे की जानकारी देने कि निर्देश दिए। उन्होंने प्रोबेशन अधिकारी को हेल्पलाइन नम्बरों को ग्राम पंचायतों में निर्मित पंचायत घरों, सरकारी भवनों, स्कूल/विद्यालय परिसरों एवं शहर के प्रमुख स्थानों पर प्रिंट कराने के निर्देश दिये। उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं इण्टर कॉलेजों में किशोरी/बालिकाओं पर जिनकी गैरहाजरी संदेहास्पद लगती है उनके घर जाकर उनसे मिलने एवं गैरहाजरी के सम्बन्ध में अभिभावकों से जानकारी करने के निर्देश दिये।
जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेश कुमार ने विस्तृत से जानकारी दीं।
इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0एन0 सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला कल्याण अधिकारी मोनिका गौतम, किशोर न्याय बोर्ड, सुनीता मिश्रा प्र0 परामर्श केन्द्र, लायन्स क्लब के अशोक कपूर, नीतू सिंह, मनीषा भारद्वाज केन्द्र प्रबन्धक, विमल कुमार शर्मा संरक्षण अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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