इलाहाबाद हाईकोर्ट कि तरफ से ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बता दे कि 15 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच देर तक बहस चली थी जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी अर्जी खारिज होने पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है
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