रुचि वीरा सहित चार के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, बैरिकेटिंग तोड़े जाने के साथ पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट कहे जाने की धाराओं सहित , छह धाराओं में मुकदमा दर्जरुचि वीरा सहित चार के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज,


भास्कर समाचार सेवा।
मुरादाबाद । रविवार के दिन थाना मुगलपुरा स्थित जीआईसी कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था । 14 अप्रैल के दिन इस कार्यक्रम के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी घटना से लोगों को बचाए जाने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग की गई थी। थाना मुगलपुरा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है। सपा व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार रुचि वीरा बैरिकेटिंग तोड़े जाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं हमलावर होकर कारसरकार में बाधा उत्पन्न करते हुए भड़काऊ भाषण देते हुए जिला पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट बताया गया। धारा 188 , 186 , 189 , 147 , 506 और धारा 353 के तहत दर्ज की गई इस एफआईआर में मुख्य आरोपी सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली उर्फ शानू सपा के नेता बाबर खा और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर यादव के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सपा उम्मीदवार रुचि वीरा द्वारा जनसभा के इस मंच से खुलेआम जिला पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के तंज कसते हुए लोगों की जुटी भीड़ को भड़काने का काम किया गया था। इस भाषण के बाद लोग बेकाबू होते हुए जनसभा में पहुचने के लिए बैरिकेटिंग हटाते नजर आए थे। इससे पूर्व भी सपा उम्मीदवार रुचि वीरा , कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ थाना नागफ़नी और थाना सिविल लाइन में चुनाव आचार संहिता का उलंघन किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

रुचि वीरा सहित चार के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, बैरिकेटिंग तोड़े जाने के साथ पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट कहे जाने की धाराओं सहित , छह धाराओं में मुकदमा दर्ज
भास्कर ब्यूरो
मुरादाबाद । रविवार के दिन थाना मुगलपुरा स्थित जीआईसी कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था । 14 अप्रैल के दिन इस कार्यक्रम के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी घटना से लोगों को बचाए जाने के लिए जगह जगह बैरिकेटिंग की गई थी। थाना मुगलपुरा पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है। सपा व कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार रुचि वीरा बैरिकेटिंग तोड़े जाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं हमलावर होकर कारसरकार में बाधा उत्पन्न करते हुए भड़काऊ भाषण देते हुए जिला पुलिस प्रशासन को भाजपा का एजेंट बताया गया। धारा 188 , 186 , 189 , 147 , 506 और धारा 353 के तहत दर्ज की गई इस एफआईआर में मुख्य आरोपी सपा प्रत्याशी रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शाने अली उर्फ शानू सपा के नेता बाबर खा और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर यादव के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सपा उम्मीदवार रुचि वीरा द्वारा जनसभा के इस मंच से खुलेआम जिला पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के तंज कसते हुए लोगों की जुटी भीड़ को भड़काने का काम किया गया था। इस भाषण के बाद लोग बेकाबू होते हुए जनसभा में पहुचने के लिए बैरिकेटिंग हटाते नजर आए थे। इससे पूर्व भी सपा उम्मीदवार रुचि वीरा , कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ थाना नागफ़नी और थाना सिविल लाइन में चुनाव आचार संहिता का उलंघन किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

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