
सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 25.01.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर दस वर्ष सश्रम कारावास एवम् 7,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना लहरपुर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 143/17 धारा 376/506 भा.द.वि बनाम मुण्डे पुत्र छोटकऊ नि0 कुसेपा थाना लहरपुर सीतापुर में लहरपुर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 25.01.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मुण्डे उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।