
सीतापुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29.01.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर दो अभियुक्तगण को क्रमशः 10 वर्ष व 05 वर्ष कारावास एवम् 18,000/-व 13,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है।
थाना थानगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 74/14 धारा 363/366/376 भा.द.वि, ¾ पाक्सो एक्ट व 11/12 पाक्सो एक्ट बनाम नन्हे पुत्र महावीर व श्रीमती रामदेवी पत्नी बदलू नि0गण शंकरपुर, हेल्मेट आफ सुजातनगर थाना थानगांव में थानगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 29.01.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नवसृजित न्यायालय पाक्सो एक्ट एवम् बलात्संग मामले, कक्ष संख्या-15 द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को अंतर्गत धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 3,000/-रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 5,000/-रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड तथा धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष कारावास व 10,000/-रुपए अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता श्रीमती रामदेवी उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 3,000/-रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 5,000/-रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड तथा धारा 17 पाक्सो एक्ट में 05 वर्ष कारावास व 5,000/-रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।