यूपी: बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज पर केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षाें हेतु बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि दिये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि केन्द्र पोषित योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धान एवं गेहूं बीज वितरण पर कृषकों को मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 2,000 रुपये प्रति कुन्तल, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है ।

बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत धान एवं गेहूं के बीजों के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत एवं अधिकतम 1,750 रुपये प्रति कुन्तल धान पर एवं 1,600 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं पर अनुदान अनुमन्य किया गया है, जो अन्य केन्द्रीय योजनाओं की तुलना में कम है। इससे कृषक इस योजना की ओर कम आकर्षित होते हैं, जिसके कारण भारत सरकार से आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग नहीं हो पाता।

प्रस्तावित विशेष अनुदान की नई व्यवस्था का उद्देश्य कृषकों के माध्यम से उन्नतिशील प्रजातियों के बीजोत्पादन को प्रोत्साहित कर, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना तथा अनुदान पर विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रजातियों के बीज अधिकाधिक कृषकों को उपलब्ध कराना है ।

बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान के बीज मूल्य पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की अधिकतम धनराशि 2,000 रुपये प्रति कुंतल दिये जाने के दृष्टिगत, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में जायद, खरीफ एवं रबी मौसम की विभिन्न फसलों के बीजों पर बीज ग्राम योजनान्तर्गत ‘बीज उत्पादन कार्य मद’ में केन्द्र सरकार द्वारा धान एवं गेहूं के बीज मूल्य पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि क्रमशः 1750 रुपये प्रति कुन्तल एवं 1600 रुपये प्रति कुन्तल तक के अनुदान के अतिरिक्त बीज उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु, धान के बीज पर 250 रुपये प्रति कुन्तल एवं गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त अनुदान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

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