Waqf Act 2025: वक्फ बिल नहीं अब वक्फ एक्ट कहिए, राष्‍ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके साथ यह विधेयक अब कानून बन गया है. यह विधेयक इस हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया था. सरकार का दावा है कि इस विधेयक के माध्यम से देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों तथा इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी. लोकसभा में यह विधेयक बुधवार रात जबकि राज्यसभा में गुरुवार रात पारित हुआ था. इसके साथ ही संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी.

इसके साथ ही देशभर के कई मुस्लिम संगठनों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है.

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े. राज्यसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए थे. इसके बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा और इस विधेयक के विरोध में देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी.

AIMPLB की चेतावनी

AIMPLB ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग कर इस विधेयक को थोपने की कोशिश की.

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