106 दिन बाद तिहाड़ से होगी चिदंबरम की रिहाई, इन शर्तों के साथ SC ने दी जमानत

INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज (बुधवार) जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फैसला सुनाया। चिदंबरम पर यह मामला ईडी से जुड़ा है, जिसमें उन्हें जमानत मिली है। इससे पहले ही उन्हें सीबीआई से जुड़े केस में जमानत मिल चुकी है। चिदंबरम 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड और शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें। साथ ही बिना परमिशन के यात्रा न करें।

चिदंबरम ने इस मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दो लाख के बॉन्ड के साथ जमानत दी है।

कार्ति चिदंबरम का ट्वीट

  • चिदंबरम की जमानत पर कांग्रेस का ट्वीट

चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. कांग्रेस के इस 74 वर्षीय नेता की जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना ‘प्रभाव’ रखते हैं जबकि पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि जांच एजेन्सी इस तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर ‘बर्बाद’ नहीं कर सकती है

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