आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए किसको पता. इसलिए ज्यादातर लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस का सहारा ले रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो भी तो उनके परिवार को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़ें. लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार और बीमा कम्पनियां कई तरह की योजनाएं निकालती रहती हैं. ताकि लोगों की जिंदगी को भविष्य में आसान बनाया जा सके. ऐसे में सरकार की एक ऐसी ही खास तरह की स्कीम है. जिसमें आपको मात्र 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देना होगा. जिससे आप 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा सकते हैं.
आपको बता दें कि इस सरकारी स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) जिसे PMSBY के नाम से भी जाना जाता है. अगर इस बीमा पॉलिसी कि अवधि की बात करें तो ये एक साल की है. जोकि बेहद आसानी से अगले साल फिर से रेन्युअल करवाई जा सकती है. तो आइये जानते हैं इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से…
क्या है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
इस योजना के तहत आप कम प्रीमियम में जीवन बीमा ले सकते हैं. केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह एक ऐसी योजना है, जिसमें सिर्फ आपको 12 रुपए में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर का लाभ दिया जाता है. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आदि बैंकों द्वारा कई मनी सेविंग स्कीम (Money Saving Scheme) भी चलाई जाती हैं. यह योजना लाभ भी आप इन बैंकों में जाकर ले सकते हो.
इस योजना में अप्लाई करने के लिए आयु सीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना बेहद जरुरी है और यह योजना लेने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए. तभी आप यह इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में 1 साल की बीमा अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है.
एक्सीडेंट होने पर कैसे करें क्लेम
अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपनी योजना से क्लेम लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 30 दिन से 60 दिन के भीतर क्लेम कर सकते हैं. बस इस चीज का ध्यान रहे कि आपके बैंक अकाउंट में 31 मई तक पर्याप्त बैलेंस राशि हो ताकि 12 रुपये का प्रीमियम सेविंग अकाउंट खाते से ऑटो डिडक्ट हो सके.
पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु या अपाहिज होने पर परिवार कैसे ले पैसा
अगर एक्सीडेंट में पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा बनाया गया नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलेंगे.
अगर एक्सीडेंट में पॉलिसीहोल्डर के दोनों हाथ या दोनों आंख या फिर दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उसे 2 लाख रुपये तक की राशि बीमा कंपनी से मिलेगी.
अगर एक्सीडेंट में पॉलिसीहोल्डर के एक हाथ या एक आंख या फिर एक पैर काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे 1 लाख रुपये तक की राशि बीमा कंपनी से मिलेगी