ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित विवाद में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हो रही पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद समिति ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर कर पूजा-पाठ पर अतंरिम रोक की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने तब तक मस्जिद समिति से अपील में संशोधन करने को कहा है।
कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा, “आपने जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त करने वाले 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी है। सीधे 31 जनवरी वाले आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जबकि ये परिणामी आदेश है। जब तक उस आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक यह अपील कैसे सुनवाई योग्य होगी?” कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि आपने इसे पूरक हलफनामे के जरिए सामने रखा है।
कोर्ट ने दिए इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश
कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि वहां मौजूदा स्थिति क्या है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था बनी हुई है। इसके बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया है कि संपत्ति को कोई नुकसान या वहां पर नया निर्माण नहीं होना चाहिए। बता दें कि पूजा शुरू होने के बाद ही परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।