यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय ने जारी किया आदेश
भास्कर समाचार सेवा
गौतमबुद्ध नगर। जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लॉट चाहने वाले लोगों के आवेदन, अब सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले कि आवास योजनाओं में आवेदक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते थे। लेकिन पूरी लकी ड्रॉ आवंटन प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सिर्फ ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार करने का निर्देश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के नई आवास योजना RPS06/2022 की आवेदन करने की तारीख प्राधिकरण ने 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। जबकि इससे पहले इसकी समय सीमा सिर्फ 7 अक्टूबर रखी गई थी। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों तथा सैद्धांतिक फैसले लेने के क्रम में प्राधिकरण ने अपनी योजना में यह बदलाव किया है। प्राधिकरण के कार्यालय आदेश में कहा गया है कि आवंटित एकल आवासीय भूखण्ड भवन के अंतरण आवेदन को केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। आफलाईन कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा अन्तरण के लिए आवंटी का सत्यापन आनलाईन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से, KYA होने के बाद पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के आधार पर किया जाएगा। जो आवेदक ऑफलाईन प्रपत्र जमा करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय आएंगे, उनकी सुविधा के लिए सम्पत्ति विभाग द्वारा सी.आर.सेल पर समर्पित (dedicated) हैल्प डेस्क बनाया जाएगा जो ऑनलाईन आवेदन करने हेतु सहायता करेंगे। ऑनलाईन अंतरण का निस्तारण सिटीजन चार्टर में दी गयी व्यवस्था के अनुसार समयान्तर्गत सुनिश्चित किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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