अवैध निर्माण पर बीडीए का बुलडोजर: रामनगर गोटिया में 7000 वर्गमीटर की कॉलोनी ध्वस्त, पीलीभीत रोड के तीन भवन सील

बरेली । बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने मंगलवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिथरी चैनपुर क्षेत्र के गांव रामनगर गोटिया में बसाई जा रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। लगभग 7000 वर्गमीटर में फैली इस कॉलोनी को बिना किसी मंजूरी के तैयार किया जा रहा था।

कॉलोनी का निर्माण सोनू पाठक और नत्थू लाल द्वारा कराया जा रहा था। यहां बिना स्वीकृत ले-आउट के सड़कें, नालियां और भूखंड चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। सूचना मिलते ही बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाया। कॉलोनी को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।

तीन अवैध भवनों पर चला सीलिंग का हथौड़ा

इसी क्रम में बीडीए ने पीलीभीत रोड स्थित बैरियर नंबर-2 के पास चल रहे तीन अन्य अवैध निर्माणों पर भी शिकंजा कसा। प्रवर्तन टीम ने सभी भवनों को सील कर दिया।

• माजिद द्वारा 110 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यवसायिक इमारत का निर्माण किया जा रहा था।

• अमरूद्दीन पुत्र खजुरीद्दीन ने पहले से बने ग्राउंड फ्लोर पर 160 वर्गमीटर में अवैध फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू किया था।

• वहीं, दानिश मलिक ने 140 वर्गमीटर में अवैध रूप से फर्स्ट फ्लोर बनवाया था।

इन सभी निर्माणों को नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत सील किया गया। कार्रवाई में बीडीए के अवर अभियंता अजीत कुमार, सीताराम, संयुक्त सचिव दीपक कुमार और प्रवर्तन दल के सदस्य मौजूद रहे।

बीडीए की दो टूक चेतावनी

प्राधिकरण ने साफ कहा है कि बिना नक्शा पास कराए की गई प्लॉटिंग या भवन निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे निर्माण कभी भी गिराए जा सकते हैं। आमजन से अपील की गई है कि मकान या प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित स्वीकृति की जांच जरूर कर लें, वरना भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने निर्देश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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