ड्रोन गैंग सावधान! योगी सरकार का सख्त फैसला : बिना इजाजत उड़ता दिखा ड्रोन तो लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में संदिग्ध ड्रोन उड़ानों की बढ़ती घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना अनुमति कोई भी ड्रोन उड़ता मिला, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों से रात के समय अज्ञात ड्रोन उड़ने की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी है। कई गांवों में लोग पूरी रात जागकर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें हैं कि ड्रोन चोरी या जासूसी जैसे उद्देश्यों से उड़ाए जा रहे हैं।

जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए हैं कि हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की सख्त समीक्षा की जाए। इसके साथ ही, ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी गलत गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

ड्रोन को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी खबरों पर भी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। मेरठ पुलिस ने अब तक 28 भ्रामक पोस्ट की पहचान की है, जिनमें से 16 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग फर्जी वीडियो और रील्स बनाकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने राज्य भर की पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा बना रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर तकनीक का दुरुपयोग करता है या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करता है, तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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