दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई, जानिए क्या है पूरा मामला

– दक्षिणी दिल्ली के अनधिकृत निर्माण पर एमसीडी के अफसरों के खिलाफ सीबीआई नहीं कर सकेगी फिलहाल जांच

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने बुधवार को दक्षिणी दिल्ली में अनधिकृत निर्माण पर लोकपाल के दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी। बेंच ने लोकपाल समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर लोकपाल के आदेश को चुनौती दी है। नगर निगम के वकील संजय वशिष्ठ ने कहा कि लोकपाल ने 28 नवंबर को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। भ्रष्टाचार की कोई शिकायत न होने के बावजूद यह आदेश दिया गया। लोकपाल ने आदेश में केवल यह कहा है कि दक्षिणी दिल्ली में तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की शिकायतों की जांच की जाएगी तो दिल्ली पुलिस की भी सीबीआई जांच कराने की जरूरत होगी, क्योंकि दिल्ली के हर इलाके में भ्रष्टाचार हो रहा है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकपाल का पक्ष भी सुना जाएगा। नगर निगम के इंजीनियरों में समस्या है। अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हर कुछ व्याप्त है।

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