प्रयागराज : जमीन विवाद में हत्या करने वाले चार अभियुक्तों को उम्रकैद…विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत औद्योगिक पुलिस को मिली बड़ी सफलता 

प्रयागराज। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रयागराज की अदालत ने सोमवार को जमीन विवाद में हुई हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस फैसले को क्षेत्र में एक बड़ा और कड़ा संदेश माना जा रहा है।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल,महिपाल पुत्र मेवालाल,जंगबहादुर पुत्र मोतीलाल सोनकर,सोहनलाल पुत्र मैकू यादव सभी अभियुक्त जनपद प्रयागराज के थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत कुरिया लवायनकला गांव के निवासी हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी पक्ष और अभियुक्तों के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया और वादी के दादा को गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस को भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचना पड़ा था।

घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों के मुकदमों की त्वरित सुनवाई की जा रही है। इसी पहल का नतीजा है कि इस पुराने मामले में कम समय में फैसला सुनाया गया। मामले में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र विपिन कुमार पाल का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

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